By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
smwnews.in
  • देश
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • खेल
  • मध्य प्रदेश
  • राज्य
  • एसएमडब्लू स्पाट्लाइट
Reading: Trump News: डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने यौन शोषण मामले में लेखिका को 50 लाख डॉलर देने का दिया आदेश, जानें क्या हुआ था
smwnews.in
smwnews.insmwnews.in
Font ResizerAa
  • देश
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • खेल
  • मध्य प्रदेश
  • राज्य
  • एसएमडब्लू स्पाट्लाइट
  • देश
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • खेल
  • मध्य प्रदेश
  • राज्य
  • एसएमडब्लू स्पाट्लाइट
© 2026 smwnews.in All Rights Reserved. Managed By SMW Media & Entertainment
smwnews.in > Blog > देश > Trump News: डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने यौन शोषण मामले में लेखिका को 50 लाख डॉलर देने का दिया आदेश, जानें क्या हुआ था
देश

Trump News: डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने यौन शोषण मामले में लेखिका को 50 लाख डॉलर देने का दिया आदेश, जानें क्या हुआ था

SMW NEWS BUREAU
Last updated: 09/07/2026 10:15 AM
By SMW NEWS BUREAU 3 Min Read
Share
SHARE

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लेखिका ई. जीन कैरोल के आरोपों ने सनसनी मचा दी थी। आरोपों के सामने आने के बाद ट्रंप ने कैरोल को सनकी और पब्लिसिटी की भूखी बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह उन्हें नहीं जानते हैं।

Contents
2023 में जूरी ने ट्रंप को ठहराया था दोषीसुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ट्रंप की अपीलब्याज सहित मिलेंगे 58 लाख डॉलरक्या था पूरा मामला?अब आगे क्या?

82 साल की ई. जीन कैरोल पूर्व पत्रकार और कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1996 में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनके साथ उत्पीड़न किया था।

2023 में जूरी ने ट्रंप को ठहराया था दोषी

साल 2023 में न्यूयॉर्क की एक फेडरल जूरी ने ट्रंप को कैरोल के साथ यौन शोषण और बाद के बयानों के जरिए लेखिका को बदनाम करने का दोषी पाया।

जूरी ने कैरोल को हर्जाने के तौर पर 50 लाख डॉलर देने का फैसला सुनाया। ट्रंप इस ट्रायल में शामिल नहीं हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ट्रंप की अपील

ट्रंप ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद कैरोल के वकीलों ने कोर्ट से पैसे जारी करने की मांग की।

बुधवार को जज लुईस कपलान ने आदेश दिया कि ट्रंप द्वारा कोर्ट में जमा किया गया 50 लाख डॉलर का भुगतान किया जाए।

ब्याज सहित मिलेंगे 58 लाख डॉलर

इसके साथ ही ब्याज की रकम देने का भी आदेश दिया गया है। इस तरह लेखिका को लगभग 58 लाख डॉलर मिलेंगे।

यह राशि ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, हालांकि उनकी कुल संपत्ति के मुकाबले यह बहुत कम है। लेकिन यह फैसला उनकी छवि के लिए नुकसानदेह है।

क्या था पूरा मामला?

कैरोल ने 2019 में अपने मेमॉयर में आरोपों को सार्वजनिक किया था। उसके बाद ट्रंप ने उन्हें सनकी कहा और दावा किया कि कैरोल के आरोप मनगढ़ंत हैं।

ट्रंप ने न सिर्फ आरोपों से इनकार किया, बल्कि यह भी कहा कि वह कैरोल को नहीं जानते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि कैरोल पब्लिसिटी और राजनीतिक कारणों से आरोप लगा रही हैं।

अब आगे क्या?

ट्रंप को यह राशि कैरोल को चुकानी होगी। हालांकि, उनके पास इस फैसले के खिलाफ और कानूनी विकल्प हो सकते हैं।

फिलहाल, अदालत के इस आदेश ने एक बार फिर ट्रंप के विवादों को हवा दे दी है। यह मामला अमेरिकी राजनीति और कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा।

You Might Also Like

H-1B वीजा पर ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, 100000 डॉलर फीस पर जारी रहेगी रोक, भारतीय प्रोफेशनल्स को राहत

पहले फायरिंग, फिर हायरिंग… NTA में बड़े स्तर पर भर्ती शुरू, 4 जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की होगी नियुक्ति, जानें डिटेल

सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन समाप्त किया, सरकार से लिखित आश्वासन मिला, जानिए कौन-सी 3 डिमांड मानी गईं

गुजरात से जम्मू-कश्मीर-उत्तर प्रदेश तक मौसम का रेड अलर्ट, भारी बारिश का अनुमान, 60 किमी/घंटा तक चलेंगी हवाएं

ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुआ बारिश का पूरा ‘रूट मैप’, 5 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय, जानिए क्या दिखा

Share This Article
Facebook Twitter Email Copy Link Print
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

smwnews.in

Information You Can Trust: Stay instantly connected with breaking stories and live updates. From politics and business to entertainment and beyond, we provide real-time coverage you can rely on, making us your dependable source for 24/7 news.

Quick Links

  • About Us
  • Advertise
  • Disclaimer
  • Credit & Removal Notice
  • Terms and Conditions
© 2026 smwnews.in All Rights Reserved. Managed By SMW Media & Entertainment
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?