नई दिल्ली | दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान 14 साल की छात्रा के पिता के साथ मारपीट (Assault) के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज (Swatantra Bhardwaj) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने पहले से दर्ज FIR में SC/ST Act की धाराएं जोड़ी हैं, साथ ही नाबालिग (Minor) की शिकायत पर POCSO Act के तहत भी एक नई FIR दर्ज की गई है।
क्या है पूरा मामला?
- मारपीट की घटना: 23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान, शिकायतकर्ता (14 वर्षीय बेटी के पिता) के साथ कुछ युवकों ने मारपीत की, जिसमें उनके सिर पर लोहे के कड़े से वार किया गया। RML अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर दो कटे घाव दर्ज किए गए। इस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार को नामजद किया गया था।
- नई FIR और धाराएं: पीड़ित की नाबालिग बेटी ने शिकायत दी कि उसे ऑनलाइन धमकियाँ (Online Threats) मिल रही हैं, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज का नाम भी शामिल है। इस शिकायत पर पुलिस ने क्रिमिनल इंटीमेशन और POCSO Act के तहत FIR दर्ज की है। साथ ही, पुरानी FIR में SC/ST Act की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
क्या कार्रवाई हुई?
- हिरासत: पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई एक वायरल पॉडकास्ट क्लिप के बाद हुई, जिसमें आरोपी ने कथित तौर पर हमला करने की बात कबूली थी।
- जांच: पुलिस अब यह पता लगाएगी कि किस-किस ने नाबालिग को सोशल मीडिया पर धमकियाँ भेजी हैं और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।