नई दिल्ली | विदेश जाने के लिए पासपोर्ट (Passport) बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को 15 सितंबर को सरकारी राजपत्र में जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी होते ही ये नियम लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी और आवेदन फीस (Fee) में बदलाव किया गया है।
बच्चों के पासपोर्ट में क्या बदला?
नए नियम के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर बच्चा इससे पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी वहीं खत्म हो जाएगी। यानी किसी बच्चे का पासपोर्ट 5 साल पूरे होने से पहले ही उसके 18 साल के होने पर खत्म हो सकता है। यह नियम नाबालिगों के पासपोर्ट की अवधि को साफ करता है।
पासपोर्ट की फीस में कितनी बढ़ोतरी?
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं की फीस भी बढ़ाई है। नई फीस 1 जुलाई से लागू है। इसमें नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू (Renew) कराने, तत्काल सेवा (Tatkal) , पासपोर्ट खोने या खराब होने पर नया पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जैसी सेवाएं शामिल हैं।
वयस्कों के लिए नई फीस
| सेवा | पुरानी फीस | नई फीस |
|---|---|---|
| 36 पेज सामान्य पासपोर्ट | ₹1,500 | ₹2,500 |
| 60 पेज सामान्य पासपोर्ट | ₹2,000 | ₹3,500 |
तत्काल पासपोर्ट कितना महंगा हुआ?
| सेवा | पुरानी फीस | नई फीस |
|---|---|---|
| 36 पेज तत्काल पासपोर्ट | ₹3,500 | ₹5,000 |
| 60 पेज तत्काल पासपोर्ट | ₹4,000 | ₹6,000 |
| 60 पेज खोने/खराब होने पर तत्काल नया पासपोर्ट | ₹5,500 | ₹8,500 |
बच्चों के लिए नई फीस
- 36 पेज नया या दोबारा जारी सामान्य पासपोर्ट: अब ₹1,750 (पहले ₹1,000 थी)।
- 36 पेज तत्काल सेवा: अब ₹3,000।
किसे मिलेगी छूट?
- 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी।
- हालांकि, यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी (Reissue) कराने के मामलों में नहीं मिलेगी।
नए बदलावों के तहत पासपोर्ट की अलग-अलग सेवाओं की फीस अब पासपोर्ट नियम 1980 की नई फीस लिस्ट के मुताबिक तय होगी।