मध्य प्रदेश के मैहर (Maihar) में चैत्र नवरात्रि मेले (Chaitra Navratri fair) को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक पूरे नगरपालिका क्षेत्र मैहर में मांस, मछली और अंडे (meat, fish and eggs) के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मां शारदा के दर्शन को देशभर से आते हैं श्रद्धालु
मैहर एक प्रमुख धार्मिक नगरी (religious town) है। नवरात्रि के दौरान यहां मां शारदा (Maa Sharda) के दर्शन के लिए देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था (law and order) बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। हिंदू संगठन भी लंबे समय से नवरात्रि के दौरान इन दुकानों को बंद रखने की मांग करते आ रहे थे, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया।
BNS धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश
अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई (strict action) की जाएगी।
श्रद्धालुओं में संतोष, मांसाहार कारोबारियों में चिंता
प्रशासन के इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों में संतोष (satisfaction) का माहौल है। वहीं, मांसाहार कारोबार से जुड़े लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नौ दिनों तक उनका कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा। आदेश की सूचना सार्वजनिक माध्यमों, समाचार पत्रों, पुलिस थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। नवरात्रि से पहले मैहर प्रशासन का यह फैसला धार्मिक आस्था और नगर की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।